30 सितंबर तक Property Tax का भुगतान करने पर मिलेगा 15 प्रतिशत की छूट
सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिंग करें तथा प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी डाटा सर्च करके प्रत्येक कॉलम में दशाई गई जानकारी का अवलोकन करें।
Gurugram News Network-नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ.नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि 30 सितंबर तक Property Tax अदायगी करने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। 31 मार्च 2024 तक की बकाया प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। सरकार द्वारा दिए जा रहे इस सुनहरी मौके का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा का अवलोकन करके उसे सेल्फ सर्टिफाई करना होगा।
सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिंग करें तथा प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी डाटा सर्च करके प्रत्येक कॉलम में दशाई गई जानकारी का अवलोकन करें।
जानकारी सही होने पर हां को क्लिक करते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करें। इस छोटी सी प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करें तथा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ब्याज माफी व 15 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करते हुए करें। निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है।
शनिवार तीन अगस्त को गोपाल नगर स्थित राजकुमार शर्मा हॉल, मकान नंबर-624 सेक्टर-52 तथा निरवाणा कंट्री में प्रातः: 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक समाधान शिविर लगाए जाएंगे। समाधान शिविरों में मौके पर ही प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने, डाटा सुधार संबंधी आपत्तियां दर्ज करने तथा ब्याज माफी व छूट का लाभ लेते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की भी सुविधा रहेगी। उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे उनके यहां लगने वाले समाधान शिविरों में जाकर सरकार द्वारा दी जा रहे सुनहरी मौके का लाभ उठाएं।